कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर भर्ती 2025
अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियमों के प्रभावी एवं सूचारू क्रियान्वयन हेतु बिलासपुर जिला स्तर पर तथा अनुभाग कोटा, जिला बिलासपुर स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में क्रमशः जिला परियोजना समन्वयक (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम) एवं एमआईएस सहायक (वन अधिकार अधिनियम) नियुक्ति किया जाना है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
- प्रारंभ तिथि: 08/10/2025
- अंतिम तिथि: 31/10/2025
आयु सीमा
- अधिकतम आयु 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
योग्यता
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो। कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। जिसमें एम एस आफिस इत्यादि सम्मिलत हो । वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन का जिला परियोजना समन्वयक (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम) के लिये न्यूनतम 03 वर्ष एवं एमआईएस सहायक (वन अधिकार अधिनियम) के लिये न्यूनतम 02 वर्षों का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो, जैसे जिले में जिला स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ तथा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ में कार्यरत रहे जिला परियोजना समन्वयक तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता को वन अधिकार अधिनियम का Weightage दिया जा सकता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
आवेदन शुल्क
- 0
पद का नाम
- जिला परियोजना समन्वयक
- एमआईएस सहायक
पद संख्या
- 02
आवेदन प्रक्रिया
- Offline
- आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वंय सत्यापित कर दिनांक 31.10.2025 तक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बिलासपुर में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत / जमा करेंगे।
वेतन
- ₹30,000/-
- ₹20,000/-
पद की शर्ते :-
- यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा निर्धारित एवं नियत की गयी अवधि के अंतर्गत सीमित होंगे ।
- यह पद पूर्णतः अहस्तांतरणीय (Non Transferable) होंगे।
- धरती आबा- जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु वन अधिकार प्रकोष्ठ के गठन हेतु प्राप्त बजट अनुसार प्रथमतः 1 वर्ष तक सामित होगी एवं द्वितीय वर्ष हेतु बजट प्राप्त की दशा में द्वितीय वर्ष तक पदावधि का विस्तार होगा ।
पात्रता की शर्ते :-
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो। कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। जिसमें एम एस आफिस इत्यादि सम्मिलत हो । वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन का जिला परियोजना समन्वयक (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम) के लिये न्यूनतम 03 वर्ष एवं एमआईएस सहायक (वन अधिकार अधिनियम) के लिये न्यूनतम 02 वर्षों का मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो, जैसे जिले में जिला स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ तथा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ में कार्यरत रहे जिला परियोजना समन्वयक तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता को वन अधिकार अधिनियम का Weightage दिया जा सकता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
- अधिकतम आयु 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, इस हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय परंपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।
आवेदन की प्रक्रिया एवं निर्धारित तिथि-
- आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वंय सत्यापित कर दिनांक 31.10.2025 तक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बिलासपुर में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत / जमा करेंगे।
- आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत सही पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों को जिला मुख्यालय में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा । आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने-जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा।
- साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा तथा साक्षात्कार की निधारित तिथि से दूरभाष / ईमेल से अवगत कराया जायेगा
- साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर/ अध्यक्ष, डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जायेगा, साक्षात्कार समिति में मुख्यालय से विषय विशेषज्ञों एवं अन्य को आमंत्रित किया जा सकता है।
- 50 प्रतिशत अंक साक्षात्कार पर तथा 50 प्रतिशत अंक स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जाकर मेरिट सूची तैयार कर सफल / चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जायेगी। सफल प्रशिक्षार्थियों को 02 सप्ताह में कार्य स्थल पर कार्य पर उपस्थिति देनी होगी। अन्यथा कार्य पर उपस्थित न होने की दशा में प्रतिक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थि को अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।
- पदस्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा की जायेगी। सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले कृपया पूरी अधिसूचना ध्यानपूर्वक पढ़ें।
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